1अगस्त 2026 से मॉल रोड नैनीताल में वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू
नैनीताल 1 जुलाई - माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में समिति द्वारा सहमत प्रस्तावों एवं सुझावों पर विचार-विमर्श हेतु बुधवार को मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार,नैनीताल में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुमाऊँ परिक्षेत्र के आईजी, जिलाधिकारी नैनीताल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, परिवहन विभाग के अधिकारी, टैक्सी यूनियन सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं संबंधित हितधारक उपस्थित रहे।
नैनीताल शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पर्यटक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नैनीताल में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है तथा मॉल रोड इसकी विशेष पहचान है, जहां पर्यटक शांत वातावरण में भ्रमण एवं प्राकृतिक सौन्दर्य का आनंद लेने आते हैं। ऐसे में वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त, 2026 से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शीघ्र आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निर्धारित जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार मीडिया, सोशल मीडिया तथा जनसंपर्क के विभिन्न माध्यमों से किया जाए, ताकि आमजन एवं पर्यटकों को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके। नैनीताल झील के आसपास यातायात को सुचारु बनाए रखने हेतु तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन के रूप में प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में आई जी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, एसपी सिटी, डॉ.जगदीश चंद्रा,सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, आरटीओ गुरदेव सिंह, अरविंद पांडेय, अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा, संबंधित संगठनों से दिग्विजय सिंह बिष्ट, वेद शाह, दीपक मटियाली, रमेश जोशी, अमर सिंह, आदि उपस्थित थे।