पर्यावरण संरक्षण हेतु सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो प्रतिबंधित

      हल्द्वानी 11 अप्रैल - नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि शहरी विकास निदेशालय के आदेशों के क्रम में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कार्यवाही की जानी है।  उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावशाली ढंग से रोक लगाने हेतु जनपद स्तरीय समिति का गठन किया है।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित निकायों के अधिशासी अधिकारी एवं नगर आयुक्त को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है।  उन्होंने कहा कार्य को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी व नगर आयुक्त की होगी।
उन्होंने नामित सभी जनपद स्तरीय सदस्यों को आदेशित किया है कि माह मे कम से कम चार दिवसों में रेण्डम, गोपनीयता के आधार पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से वृहद निरीक्षण कर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावशाली ढंग से रोक लगाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा समिति में नामित समस्त अधिकारी अपने वर्तमान दायित्यों के अतिरिक्ति उक्त कार्य का भी निर्वहन करेंगे, इस कार्य हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नही होगा। और जिलाधिकारी का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है।